दिल्ली ( प्रतीक सिंह ) : सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक बहाली मामले में याचिका स्वीकार की, झारखंड सरकार को भेजा नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने हाईस्कूल शिक्षक बहाली में प्रमाण पत्र सत्यापन से वंचित अभ्यर्थियों की याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। कोर्ट ने इस विषय में झारखंड सरकार और जेएसएससी को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता निर्मल पाहन समेत अन्य का आरोप है कि उन्हें दस्तावेज सत्यापन की सूचना नहीं दी गई, जबकि कई अन्य अभ्यर्थियों को एसएमएस, ईमेल और डाक से सूचित किया गया।

उनके अनुसार, यह चयन प्रक्रिया में भेदभाव का संकेत है। प्रार्थियों की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि सभी पात्र आवेदकों को समान जानकारी मिलनी चाहिए थी। वहीं, आयोग का पक्ष रखते हुए कहा गया कि मेरिट सूची वेबसाइट पर जारी की गई थी, और सभी आवेदकों से अपेक्षा की गई थी कि वे स्वयं इसे देखें। आयोग ने इसे सार्वजनिक सूचना मानते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई, और यदि किसी ने वेबसाइट की जानकारी नहीं ली, तो यह उस व्यक्ति की चूक मानी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि सूचना देने की प्रक्रिया में पक्षपात हुआ या नहीं।




