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नई दिल्ली: राजद्रोह के मामले के वैधता वाली सुनवाई याचिका पर चुनौती देने वाली याचिका को केंद्र सरकार के आग्रह को टालने से सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है।सीजेआई वाली तीन सदस्य पीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि राजद्रोह की धारा 124ए अब भी कानून है। भले ही नया कानून बन गए। लेकिन नए कानून का पिछले मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
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