रांची के पूर्व डीसी रह चुके छबिरंजन को बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली लगभग पांच एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में जेल में बंद छबिरंजन को अभी जेल में ही रहना होगा। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी ने बुधवार को छबिरंजन की डिफॉल्ट बेल याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा इस मामले की सही जांच हो। मामले की जांच की सही समय पर चार्ट शीट दाखिल कर दी गई है। इसलिए डिफॉल्ट बेल का मामला नहीं बनता। छबिरंजन ने डिफॉल्ट बेल से संबंधित सीआरपीसी की धारा 167 के पिटीशन को ईडी कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। छवि रंजन ने निचली कोर्ट में ईडी के द्वारा दायर आरोप पत्र में त्रुटि होने और निर्धारित समय में चार्ट शीट दाखिल नहीं किए जाने को जमानत का आधार बनाया था। उल्लेखनीय है कि आईएएस छबिरंजन को 4 मई को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में ही है।

April 23, 2026 6: 14 pm
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