रांची : रांची झारखंड हाईकोर्ट ने रांची जिले में चल रही ग्रामीण चौकीदार बहाली प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लगा दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगला आदेश आने तक किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यह कदम उस जनहित याचिका के बाद उठाया गया, जिसमें चयन प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बताया गया था। ओरमांझी के लंबोदर पाठक द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया था कि चौकीदारों की भर्ती जिला स्तर की होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन इसे क्षेत्र आधारित तरीके से संचालित कर रहा है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम और हिमांशु हर्ष ने दलील दी कि कई आवेदकों की उम्मीदवारी यह कहकर रद्द कर दी गई कि वे उस बीट क्षेत्र से नहीं हैं, जहां उन्होंने आवेदन किया था। जबकि नियमों के अनुसार चौकीदार पद जिला स्तर का होता है, न कि किसी ग्राम या बीट विशेष तक सीमित। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद न्यायालय ने प्रक्रिया पर रोक लगाई और राज्य सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया। अदालत ने यह भी कहा कि जब तक नियमों की वैधता पर स्पष्ट निर्णय नहीं आता, तब तक किसी भी नई नियुक्ति को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।




