मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, जिसमें उन पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। याचिका को अधिवक्ताओं सूरज कुमार और अजय रंजन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 352 और 298 के तहत दाखिल किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 28 मार्च को तारीख तय की है।

शिकायत के मुताबिक, यह घटना पटना में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा था, नीतीश कुमार अपने बगल में खड़े मुख्य सचिव दीपक कुमार से बात करते रहे। दीपक कुमार ने कई बार इशारों से उन्हें राष्ट्रगान पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे नजरअंदाज किया और बातचीत जारी रखी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया। भारतीय दंड संहिता में राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने पर कठोर सजा का प्रावधान है।




