रांची : झारखंड की सियासत मे भूचाल ला खड़ा करने वाला अवैध खनन पर हाई कोर्ट की बड़ी कार्रवाई, कोर्ट के निर्देश के बाद हुई मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार और विधायक प्रतिनिधि सहित लगभग बिस बू्रोक्रेट और पुलिस पदाधिकारी पर एफआईआर दर्ज।
झारखंड के अवैध खनन मामले में 3 सितंबर 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत लगभग 20 ब्यूरोक्रेट और पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गई है। रांची अरगोड़ा निवासी अनुरंजन अशोक और बोकारो तुपकाडीह के निवासी तीर्थनाथ आकाश के द्वारा दायर की गई जनहित याचिका PIL के आलोक में हाई कोर्ट के आदेश से की गई है।आरोपियों में मुख्य रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिनके पास खनन मंत्रालय का भी जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू ,बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, साहिबगंज जिला वन पदाधिकारी मनीष तिवारी साहिबगंज जिला खनन अधिकारी विभूति कुमार साहिबगंज जिला उपयुक्त रामनिवास यादव साहिबगंज एसपी मनोरंजन किस्पोट्टा साहिबगंज एसडीपीओ राजेंद्र दुबे बरहरवा एसडीपीओ प्रमोद कुमार मिश्र दहू यादव विष्णु प्रसाद यादव पवित्र कुमार यादव गुड्डू आलोक रंजन पतरु सिंह टिंकल भगत बच्चू यादव संजय कुमार यादव भगवान भगत सहित भवेश भगत विक्रम प्रसाद के खिलाफ मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी की दर्ज की गई है।आरोप है कि मुख्य आरोपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संरक्षण में षड्यंत्र और मिली भगत से आरोपी नंबर मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के गैंग ने संज्ञेय अपराध करते हुए अवैध खनन किया है ।प्रतिदिन हजारों ट्रक बिना सरकार को राजस्व भुगतान किए चालान के बिना जीएसटी के खनन किया है। इसके अलावा जंगल क्षेत्र में विस्फोटकों का इस्तेमाल कर स्टोन चिप्स का खनन किया। जिसके चलते जलवायु और जल प्रदूषण प्रदूषित हुए।