दिल्ली (प्रतीक सिंह) : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को संसद में जानकारी दी कि जिन टिकटों को काउंटर से खरीदा जाता है, उन्हें आईआरसीटीसी वेबसाइट या पूछताछ नंबर 139 के जरिए ऑनलाइन रद्द किया जा सकता है, लेकिन रिफंड प्राप्त करने के लिए यात्री को रेलवे आरक्षण कक्ष पर उपस्थित होना आवश्यक है। यह उत्तर भाजपा सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी के सवाल का जवाब था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या टिकट रद्द करने के लिए ट्रेन के प्रस्थान से पहले स्टेशन जाना अनिवार्य है।

वैष्णव ने लिखित रूप में बताया कि रेलवे यात्री (टिकट रद्द करना और किराया वापसी) नियम 2015 के तहत, प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों को पीआरएस काउंटर पर वापस कर रद्द किया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में, ऐसे टिकटों को निर्धारित समय सीमा में आईआरसीटीसी की वेबसाइट या 139 नंबर के माध्यम से ऑनलाइन रद्द किया जा सकता है। फिर रिफंड राशि लेने के लिए यात्री को आरक्षण कक्ष पर जाना होगा।




