मिली हॉर्स ट्रेडिंग मामले में क्लीन चिट,डीजी अनुराग गुप्ता और अजय कुमार के विरुद्ध नहीं मिले साक्ष्य। 

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रांची  : झारखंड के चर्चित हॉर्स ट्रेडिंग मामले में डिजी अनुराग गुप्ता और अजय कुमार को क्लीन चिट मिल गई है। राज्य में राज्यसभा चुनाव 2016 के हॉर्स ट्रेडिंग मामले में विशेष शाखा के तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार अजय कुमार को आरोपी बनाया गया था। जांच में ठोस साक्ष्य नहीं मिलने के आधार पर इस केस को अब बंद कर दिया है ।हार्स ट्रेडिंग मामले में निर्वाचन आयोग के आदेश पर जगन्नाथपुर थाने में मार्च 2018 में गृह विभाग के अपर सचिव ने केस दर्ज कराया था। जांच के बाद पुलिस को इस केस में कोई साक्ष्य नहीं मिले। रांची पुलिस द्वारा इस मामले मे महाधिवक्ता से मंतव्य मांगा था।जिसे मंतव्य मिलने के बाद साक्ष्य नहीं होने की वजह से केस को बंद करने का आदेश सिटी एसपी ने अनुसंधान पदाधिकारी को दिया था।अनुराग गुप्ता को विभागीय जांच में भी क्लीन चिट मिल चुका है। विभागीय कार्रवाई संचालन पदाधिकारी डीजी एमवी राव ने (सेवानिवृत्ति) 30 सितंबर 2021 को राज्य सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में एडीजी अनुराग गुप्ता के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलने के कारण उन्हें क्लीन चिट दी गई है। विशेष शाखा के तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता पर वर्ष 2016 के राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कांग्रेस की विधायक निर्मला देवी को पैसे का लालच देने का आरोप लगा था। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड विकास मोर्चा की शिकायत पर मामले की जांच कराई थी । आयोग ने प्रथम दृष्ट्या शिकायत को सही पाते हुए उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। भारत निर्वाचन आयोग ने सुनवाई के बाद 2017 में ही हॉर्स ट्रेडिंग मामले में धारा 171बी 171सी भारतीय दंड विधान के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी लगाने का आदेश दिया था। तब राज्य में रघुवर दास के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी. उस वक्त सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लगाने की अनुमति नहीं दी थी। 29 मार्च 2018 को तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता और मुख्यमंत्री के सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ जमानतीय धारा 171बी व 171सी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जो चर्चित हॉर्स ट्रेडिंग मामले में साक्ष्य नहीं मिलने के आधार पर क्लीन चिट दे दिया गया है।

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