

छत्तीसगढ: छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखते हुए एक अहम फैसला लिया है। देश में आए दिन कहीं ना कहीं बालिकाओं महिलाओं से छेड़छाड़ दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है। इस तरह के घटनाओं पर अंकुश और रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अहम फैसला लिया है। बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी । बने नियम के परिपेक्ष में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं क छेड़छाड़ और दुष्कर्म में आदि से संबंधित नैतिक अघोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354, 376, 376 क 376ख 376ग 376 घ 509 493 496 एवं 498 तथा समलैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पास्को एक्ट 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं और पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किए जाएंग।



