जमशेदपुर : झारखंड राज्य आवास बोर्ड के जमशेदपुर प्रमंडल ने आदित्यपुर रोड नंबर 10 स्थित ईडब्ल्यूएस 216 फ्लैटों के आवंटियों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में फ्लैट के आवंटियों और फ्लैटों से सटे खाली जमीन पर अवैध रूप से मकान बनाने वाले लोगों को आदेश दिया गया है कि वे अपने अवैध निर्माण तोड़कर स्थल को खाली करें और आवास बोर्ड को हैंडोवर करें। इस आदेश के तहत आवास बोर्ड ने सभी फ्लैट आवंटियों को 10 दिनों के भीतर अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया है। अगर इस अवधि के अंदर अवैध कब्जा खाली नहीं किया जाता है, तो आवास बोर्ड आवंटियों से 100 वर्ग फीट जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण के लिए प्रतिदिन ₹20 की दर से निचले फ्लोर के लोगों से और प्रतिदिन ₹50 की दर से ऊपरी तले के निर्माण के लिए जुर्माना वसूल करेगा। इसके साथ ही, अगर जुर्माना नहीं दिया जाता है या स्थल खाली नहीं किया जाता है, तो आवास बोर्ड “अतिक्रमण हटाओ अभियान” के तहत कार्रवाई करेगा और इस अभियान का खर्च भी संबंधित लोगों से वसूला जाएगा। इस नोटिस के बाद फ्लैट के आवंटियों के बीच काफी दहशत फैल गई है। लोगों को यह भय सताने लगा है कि पिछले 40 से 50 सालों से वे जो फ्लैटों में रह रहे हैं और नियमित रूप से किराया दे रहे हैं, अब उन्हें मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है। इससे उन्हें यह डर लग रहा है कि उनका मकान तोड़ दिया जाएगा। कई फ्लैट आवंटियों ने अपनी समस्याओं को व्यक्त किया है और इस आदेश के खिलाफ आवाज उठाई है। उनका कहना है कि वे कई वर्षों से यहां रह रहे हैं और अब अचानक इस तरह का नोटिस जारी कर उन्हें बेघर करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके अलावा, फ्लैट आवंटियों को इस बात का भी डर है कि अगर वे आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें जुर्माना भरने के साथ-साथ अतिक्रमण हटाने के अभियान का खर्च भी उठाना पड़ेगा। आवास बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी आवाज को न्यायालय तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके और उन्हें बेघर होने से बचाया जा सके।




