रांची : रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर शुक्रवार को झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय में जिला शिक्षा अधीक्षक रांची सह नोडल पदाधिकारी बादल राज की अध्यक्षता में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रभाग प्रभारी भी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि रांची जिले में कुल 766 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्देश दिए गए कि वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई कराने वाले स्कूलों के लिए सरकार की वेबसाइट [www.rte.jharkhand.gov.in] पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है।

इन आवेदनों की ऑनलाइन जांच जिला स्तर पर 20 जनवरी तक पूरी की जाएगी। इसके बाद, सफल विद्यालयों का 20 फरवरी 2025 तक फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा। फील्ड वेरिफिकेशन में सफल विद्यालयों को जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक में मान्यता प्रदान की जाएगी। असफल विद्यालयों को उनके असफल होने के कारणों सहित सूचित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जिले के सभी विद्यालयों को मान्यता प्रदान कर शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना है।




