पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली बेल।

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रांची : मनरेगा घोटाले मामले में जेल में बंद आईएएस पूजा सिघल की जमानत याचिका रद्द हो गई है। पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ हैl सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आईएएस पूजा सिंगल की जमानत याचिका पर सुनवाई की, जस्टिस संजय कॉल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ में पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा। पूजा सिंघल की खराब सेहत को देखते हुए याचिका दायर की गई। ईडी की अधिवक्ता ने जमानत देने का विरोध करते हुए अपनी दमदार तरीके से पक्ष रखा । कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने ईडी को इन मामलों पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर की होगी। पूजा सिंघल को जेल में ही अभी रहना पड़ेगा। बिना किसी ठोस वजह के तारीख ले रही है, और किसी भी समय बिना अनुमति अपने रिश्तेदारों से मिल रही है। जब की किसी को भी मुलाकात के लिए परमिशन नहीं दिया गया है। आईएएस पूजा सिंघल रिम्स के सीसीटीवी फुटेज में पेइंग वार्ड के कॉरिडोर में घूमती दिख रही है। उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी नहीं था। पूजा सिंघल और ईडी की निगाहें अब अगले होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है।

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