रांची : हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय से राहत मिली है। उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु के मामले में बंदी बनाया गया था। न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की पीठ ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने कुछ आवश्यक शर्तें भी तय की हैं, जिनका पालन जमानत अवधि के दौरान करना अनिवार्य होगा। पुलिस ने इस वर्ष 9 फरवरी को उन्हें हिरासत में लिया था।

आरोप है कि अशोक कुमार की पत्नी ने दिसंबर 2023 में आत्मदाह कर लिया था। इस मामले में उनकी संलिप्तता की जांच की गई थी। वर्तमान में वह सेवा से निलंबित हैं और रांची में रह रहे हैं। न्यायालय से मिली इस राहत के बाद उन्हें अस्थायी रूप से रिहाई मिल गई है, लेकिन मामला अब भी विचाराधीन है और जांच एजेंसियां कार्यवाही कर रही हैं। अदालत द्वारा लगाए गए नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा।




