जनकल्याण मोर्चा के पीआईएल को हाई कोर्ट से स्वीकृति मिलने के बाद विभागों में मचा हड़कंप ।

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सरायकेला खरसावां(ए के मिश्र): झारखंड के सामाजिक कार्यों के प्रति आगे रहने वाले जनकल्याण मोर्चा के अध्यक्ष ओमप्रकाश द्वारा लगातार जनहित के मुद्दे को दमदार तरीके से उठाते हुए समाज के प्रति हमेशा समाज की ज्वलंत मुद्दों को उठाते रहते हैं। जनकल्याण मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश द्वारा समाज की विकास और समाज की हित के सर्वोपरि कार्यों को अपना कार्य मानकर अपने जीवन को सामाजिक क्षेत्र में लगाते हुए सदैव बढ़ते चल रहे हैं, और सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करते हुए कार्य कर रहे हैं। जन कल्याण मोर्चा द्वारा सामाजिक मुद्दे के लिए दायर जनहित याचिका को झारखंड हाई कोर्ट से स्वीकृति मिलने के बाद विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार सिंह तथा न्यायमूर्ति आनन्द सेन द्वारा जन कल्याण मोर्चा, आदित्यपुर की जनहित याचिका (रिट) डब्लूपी (पीआईएल) को स्वीकृत देते हुए सरकार को 6 सप्ताह के अन्दर शपथ पत्र दाखिल करने का निदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। वहीं इस मामले में मोर्चा के अध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि जन कल्याण मोर्चा इस मामले में मजबूती के साथ हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। जनकल्याण मोर्चा के पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार चौबे के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिसमें राज्य के मुख्य सचिव सहित वन एवं पर्यावरण विभाग,जल संसाधन विभाग, नगर विकास विभाग, आदित्यपुर नगर निगम सहित 10 विभाग को पार्टी बनाया गया है। जिन्हें हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखना 30 अक्टूबर 2023 को रखना है।

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