
रांची : राज्य में हुए कृषि विभाग में घोटाले के आरोपी तत्कालीन कृषि मंत्री और वर्तमान झारखंड के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज होने से समर्थकों में मायूसी छाया हुआ है। राज्य में हुए 46.10 करोड़ रुपए की कृषि घोटाले में आरोपी तत्कालीन कृषि मंत्री और वर्तमान श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता को बड़ा झटका, उस वक्त लगा जब एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने उनका डिस्चार्ज अर्जी पिटीशन खारिज कर दिया। जिससे सत्यानंद भोक्ता के समर्थकों में मायूसी छाया हुआ है। सत्यानंद भोक्ता ने 8 दिसंबर 2022 को डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर आरोप मुक्त करने के लिए पिटीशन दी थी । जिस पर एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने सुनवाई कर डिस्चार्ज अर्जी पिटीशन को खारिज कर दी है। अब कहां जा रहा है कि शीघ्र ही आरोप तय किए जाएंगे। जिससे राज्य के राजनीति में भी गर्माहट आ गई है।




