Saraikela (संजीव मेहता) : आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक (एकल उपयोग प्लास्टिक) पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया गया है. इसकी जानकारी देते हए प्रशासक रवि प्रकाश ने बताया कि सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग,प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास प्लास्टिक स्ट्रो, थर्मोकोल आइटम प्लास्टिक पैकिंग एवं डिस्पोज़ल सामग्री का उपयोग करना.
बेचना और खरीदना कानूनी अपराध है. यदि क्षेत्र में कोई भी दुकानदार या व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध जूर्माना एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होने सभी नागरिकों, व्यापारियों दुकानदारों से अपील किया है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करें और नगर निगम आदित्यपुर को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग करें.

आदित्यपुर नगर निगम के प्रशासक रवि प्रकाश के निदेशानुसार निगम क्षेत्र अंतर्गत प्लास्टिक प्रतिबंध का उपयोग करने वाले के विरुद्ध महा अभियान चलाया गया 2 दलों के द्वारा कल्पनापुरी,एस टाइप, आदित्यपुर थाना रोड, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया रोड, आकाशवाणी, खरकाई ब्रिज,थाना रोड में कुल 33 दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया एवं अतिक्रमण करने वाले 1 पर कुल 21940 रुपए जुर्माना अधिरोपित किया गया. अभियान में नगर निगम के उप नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त के साथ नगर प्रबंधक राजस्व कर्मी, फूड इंस्पेक्टर एवं एनफोर्समेंट टीम के जवान सम्मिलित रहे.




