रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सीएम की याचिका को सुनवाई योग्यनहीं माना। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शिशिर राज के मुताबिक सुनवाई के दौरान याचिका कर्ता का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कोर्ट इस मामले में किसी प्रकार की राहत नहीं दे सकता है। ईडी ने काफी पहले समन दिया था।समन की मियाद भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं रहा।इससे पहले इस मामले में 11 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी ,तब कोर्ट ने सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तिथि तय की थी। गौरतलब है की जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए सीएम को 5 बार समन जारी किया जा चुका है। हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे है। सीएम हेमंत सोरेन ईडी के समान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोर्ट गए थे, और फिर एक बार सुप्रीम जाएंगे। विशेष अनुमति याचिका दायर करेंगे। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगे।

May 6, 2026 9: 13 pm
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