Saraikela (संजीव मेहता) : मरीज़ों की शिकायत पर राज्य की चिकित्सकीय पदाधिकारियों की टीम द्वारा ब्रह्मानंद अस्पताल तमोलिया के क्रिया कलाप की जांच की गई है. जिसमें बिन्दुओं से यह स्पष्ट होता है कि Brahmanand Narayana Multispecialiy Hospital Tamolia, Chandil के द्वारा मरीजों को अनावश्यक रूप से अत्यधिक मात्रा (Over dose) में दवाईयों का उपयोग किया जाता है, जिसमें अस्पताल प्रबंधन की खामियां उजागर हुई है. जांच टीम के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है उसमें यह उल्लेख है कि आपातकालीन जीवन रक्षक दवाईयाँ का दुरुपयोग किया गया है.
जिससे मरीजों के सेहत पर अनेक प्रकार के दुष्रभाव पड सकता है. यहां अस्पताल प्रबंधन द्वारा बिल की राशि बढाने के लिए अनावश्यक प्रकार के चीजों को बिल में जोड़ कर बिल की राशि बढायी जाती है. टीम ने शिकायतकर्ता कुन्दन राय एवं अन्य मरीजों द्वारा विभिन्न माध्यमों से किये गये शिकायत के आलोक में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सरायकेला-खरसावां के पत्रांक-465(ACMO) दिनांक-21.0020२५ के द्वारा गठित जाँच सभिति के द्वारा यह जांच ब्रह्मानंद अस्पताल तामोलिया की स्थलीय जांच 2 अगस्त को की गई है थी.इस दौरान अरपताल प्रबंधक राकेश कुमार एवं अस्पताल अधीक्षक, डॉ० मुकेश कुमार भी मौजूद थे. जांच के दौरान मांगी गई विस्तृत जानकारी एवं मरीजों बिल के संबंध में अस्पताल द्वारा कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया, प्रबंधन ने सिर्फ मरीजों का फाइनल बिल का प्रति उपलब्ध कराया गया.

अस्पताल में भती के दौरान किये गये ईलाज, जाँच एवं अन्य चिकित्सीय प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया. जिसके कारण जांच बिन्दुओं एवं शिकायत के अन्य बिन्दुओं की सत्यता का जाॉच नहीं किया जा सका है. अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है और जांच की गई बिन्दुओं से यह स्पष्ट होता है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मरीजों को अनावश्यक रूप से अत्यधिक मात्रा (Over dose) में दवाईयों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आपातकालीन और जीवन रक्षक दवाईयाँ भी शामिल है. जिससे मरीजों के सेहत पर अनेक प्रकार के दुष्रभाव पड सकता है. अतः इस संबंध में एक उच्च स्तरीय जाँच की आवश्यकता है. जांच टीम में घनपत महतो, सहायक, Clinical Establishments Act, सरायकेला, डॉ० चन्दन कुमार, चिकित्सक, सदर अस्पताल, सरायकेला, डॉ अनिर्बन महतो, नोडल पदाधिकारी, Clinical Establishments Act, सरायकेला-खरसावाँ शामिल थे.



