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रांची : रांची के नामकुम स्थित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। सदर एसडीओ ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश 2 अक्टूबर की रात 10 बजे तक के लिए जारी किया है। इस अवधि में सक्षम प्राधिकार से पूर्वानुमति लिए बिना किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
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इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारियों और बलों पर यह रोक लागू नहीं होगी। निषेधाज्ञा का उद्देश्य शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, ताकि आयोग के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो।
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