रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर के क्यू कांपलेक्स मामले में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की है। यह याचिका रावणेश्वर महादेव मंदिर परिसर के क्यू कांपलेक्स के दूसरे फेज के कार्य में अत्यधिक विलंब होने के कारण दायर की गई है। सांसद दुबे ने आरोप लगाया है कि झारखंड हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश का पालन नहीं किया गया, जिससे यह मामला अवमानना की श्रेणी में आता है।इस क्यू कांपलेक्स के दूसरे फेज के कार्य के लिए सीएसआर फंड से 120 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। अदालत के आदेश के बावजूद राज्य सरकार, विशेषकर पर्यटन विभाग, ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसके चलते काम में देरी हो रही है, जिससे भक्तों और स्थानीय निवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड के मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव और देवघर के उपायुक्त को नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने पूछा है कि उसके पूर्व आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ और इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जहां राज्य सरकार से इस पर विस्तृत जवाब देने की अपेक्षा की गई है। यह मामला देवघर के बाबा धाम मंदिर से जुड़ा हुआ है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोर्ट के इस आदेश से प्रशासन पर दबाव बढ़ा है कि वे जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करें।




