
रांची: झारखंड के होने वाले बजट सत्र में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा याचिका दायर की गई थी । जिसे सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खारिज कर दी है। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे।
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 23 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे। अदालत ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है ।गुरुवार को इस बाबत आदेश दिया. पिछले दिनों दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. अदालत में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा था. उन्होंने कोर्ट को बताया कि 23 फरवरी से शुरू होनेवाला बजट सत्र दो मार्च तक चलेगा. इस बीच 27 फरवरी को चंपाई सोरेन सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे. सत्र के दौरान मनी बिल पास कराना होता है. इसके लिए बहुमत क जरूरत पड़ती है. ऐसे में हेमंत सोरेन की उपस्थिति आवश्यक है। सारी बातों पर गौर फरमाते हुए कोर्ट ने आदेश देने से इनकार कर दिया है।



