रांची: झारखंड सरकार राज्य के सभी कंपनियों में नियोजन अधिनियम सख्ती से लागू करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है और अभियान चला रही है। राज्य स्तरीय पदाधिकारी द्वारा भी जिले के विभिन्न प्रतिष्ठित जगहो पर प्रतिष्ठान के प्रबंधकों के साथ आवश्यक बैठक कर नियोजन अधिनियम को सख्ती से पालन करने हेतु बैठक कर निर्देशित किया जाता रहा है समय-समय पर। जिले के पदाधिकारी द्वारा भी प्रतिष्ठान के पदाधिकारी प्रबंधकों के साथ बैठक कर, इसे लागू कर अनुपालन करने के लिए निर्देशित किए जा रहे हैं। श्रम विभाग के पदाधिकारी द्वारा इसके लिए लगातार अभियान भी चलाए जा रहे है। वैसे सभी प्रतिष्ठान जहां 10 या उससे अधिक कार्य बल कार्य कर रहे हैं। उन्हें झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 का अनुपालन करना अनिवार्य है। राज्य के विभिन्न जिलों के निजी प्रतिष्ठानों में आउटसोर्स सेवा प्रदाता संस्थाएं एवं संवेदक भी इस अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं है। इसका अनुपालन नही करने वाले नियोजकों के विरुद्ध सरकार कड़ी कार्रवाई करने का नियम बनाया है। श्रम अधीक्षक के कार्यालय, जिला उद्योग केंद्र एवं जिले के सभी अंचल कार्यालयों व उद्योग जगत के संगठनों से उनके क्षेत्राधीन सभी संस्थानों की सूची प्राप्त कर डिफाल्टर संस्थानों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है।अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सरायकेला खरसावां जिले के कुल लगभग 45 संस्थानो को नोटिस जारी किया गया है। तीन संस्थानों के विरूद्ध 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की कार्रवाई भी की गई है. जिनमें डिफाल्टर संस्थान- भलोटिया मोटर्स (सरायकेला) एवं प्रधान राईस प्रोडक्ट्स (राजनगर) शामिल हैं. वन इंडिया फैमिली मार्ट (सरायकेला) शामिल हैं। नियोजन अधिनियम को पूर्ण रूपेण शत-प्रतिशत लागू कराया जाएगा। उक्त बातें झारखंड सरकार के श्रम सचिव राजेश शर्मा ने कही।

May 6, 2026 4: 01 pm
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