रांची : झारखंड में अधिसूचना के सात साल बाद झारखंड को राज्य का पहला सीआइडी थाना मिला। किसी भी थाने के केस को टेकओवर करने के बाद सीआइडी थाने में नए कांड संख्या में फिर दर्ज होगी प्राथमिकी।
झारखंड को राज्य का पहला व इकलौता CID थाना मिला है। यह थाना अपराध अनुसंधान विभाग थाने के नाम से जाना जाएगा। साथ ही इसे राज्यस्तरीय थाने का भी दर्जा प्राप्त है। डीजीपी ने 11 अगस्त को इससे संबंधित आदेश जारी किया था।इस थाने की अधिसूचना झारखंड सरकार ने 28 जनवरी 2016 को ही निर्गत की थी।झारखंड में भी पिछले कई सालों से अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीआईडी के पास भी छोटे मामले से लेकर बड़े मामले अब आने लगे हैं। इसी को ध्यान मे रखते हुए झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राजा रानी कोठी में झारखंड का पहला सीआईडी थाना खोला गया है। जिसके प्रभारी दबंग, दिलेर और तेज तर्रार अफसर ब्रह्मदेव प्रसाद को बनाया गया है ! अभी तक सीआईडी का अपना कोई थाना नहीं था और ना ही सीआईडी सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज करती थी। अभी अपराध के गंभीर चर्चित और पेचीदा केस सीआईडी को ट्रांसफर किए जाते थे मगर सीआईडी का अपना थाना होने पर सीधे FIRकी जा सकेगी और विभाग अपने स्तर से जांच कर सकेगा ! सीआईडी थाना खुलने से अब केस के अनुसंधान में सीआईडी अफसर को काफी मदद मिलेगी। पूरा झारखंड इसके क्षेत्राअधिकार में होगा।यह थाना भी सीआरपीसी व पुलिस मैनुअल में वर्णित प्रविधानों के तहत कार्य करेगा। CID ने एक करोड़ की ठगी करने वाले दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है।अब तक सीआइडी राज्य के किसी भी जिले के किसी भी थाने के केस को टेकओवर करती थी तो उसके थाना, कांड संख्या आदि में कोई छेड़छाड़ नहीं होती थी। केस का अनुसंधान सीआइडी के अधिकारी करते थे, लेकिन थाना व कांड संख्या वही रहता था। अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा सीआइडी किसी भी जिले के किसी भी थाने के किसी भी केस को टेकओवर करेगी तो उस केस को टेकओवर करते हुए अपने सीआइडी थाने में नया केस दर्ज कर अनुसंधान करेगी और इसकी सूचना न्यायालय को देगी। यह उसी तरह होगा, जैसे एनआइए, सीबीआइ व ईडी केस दर्ज करने के बाद अपने यहां नया केस दर्ज करती है।सीआईडी थाना के नवनियुक्त थाना प्रभारी ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि सीआईडी के पास अपना थाना नहीं होने की वजह से केस के अनुसंधान में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब अपना थाना खुल जाने से सीआईडी जो केस टेकओवर करेगा वह अब अपने हिसाब से संबंधित केस का अनुसंधान करने की पूरी आजादी होगी !सीआईडी के नए थाने के गठन को लेकर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बीते 11 अगस्त को आदेश जारी किया था. जारी आदेश में कहा गया था कि सीआईडी को राज्य स्तरीय थाना घोषित किया जाता है. इस थाना का क्षेत्राधिकार संपूर्ण झारखंड होगा. राज्य के विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों को सीआइडी खुद के थाने में दर्ज करके अनुसंधान कर कार्रवाई करेगी. अपना थाना खुलने के बाद सीआईडी को राज्य के किसी आपराधिक मामले में जीरो एफआइआर दर्ज करने का अधिकार होगा।सीआइडी मुख्यालय ने सरकार से थाना खोलने की अनुमति लेने के लिए पुलिस मुख्यालय को एक प्रस्ताव तैयार कर भेजा था. इस प्रस्ताव पर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सहमति दे दी. राज्य में जिस तरह किसी भी मामले में दर्ज केस सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद वह खुद एफआइआर दर्ज कर अनुसंधान करती है, सीआईडी भी उसी तरह अनुसंधान करेगी.