रांची : फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर हुए विवाद में घटित चाकू बाजी की घटना के 6 वर्ष बाद आरोपी को साक्ष्य के आभाव मे बरी कर दिया गया. घटना 2020 में ह्युम पाइप निवासी बबलू प्रसाद और कल्याण नगर के रहने वाले पार्थ प्रीतम मलिक के बीच साकची बाटा चौक में फुटपाथ में दुकान लगाने को लेकर विवाद हो गया था।

जिसमे हुए चाकू बाजी की घटना में बबलू प्रसाद को अभियुक्त बताते हुए मुकदमा संख्या एस टी 65/2020 में भारतीय दंड संहिता की धारा 307,323,/34 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस पूरे मुकदमे में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार और रमेश प्रसाद ने पैरवी की थी जिसका प्रणाम यह था कि मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच माननीय मंजू कुमारी के न्यायालय ने अभियुक्त बबलू प्रसाद को साक्ष्य के अभाव में निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया गया.




