Saraikela (संजीव मेहता) : होल्डिंग टैक्स नहीं देने वाले बकायेदारों को आदित्यपुर निगम प्रशासन ने अंतिम चेतावनी दी है. आदेश में कहा है कि 3 दिन में बकायेदारों ने होल्डिंग टैक्स नहीं भरा तो उनके विरुद्ध बॉडी वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित वैसे भवन मालिक जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में होल्डिंग टैक्स नहीं अभी तक नहीं दिए हैं, उनके ऊपर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है.

निगम के प्रशासक रवि प्रकाश के निर्देश पर निगम की राजस्व शाखा ने पूर्व के वित्तीय वर्ष तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के बकायेदारों की सूची तैयार की है. सभी बकायेदारों को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए 3 दिनों के अंदर टैक्स भरने का निर्देश दिया है. निर्धारित समय के अंदर टैक्स का भुगतान नहीं करने पर संबंधित भवन मालिकों के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई होगी. जिसके तहत एक लाख रुपए से अधिक का टैक्स बकाया रखने वाले भवन मालिकों का बैंक खाता फ्रीज किया जाएगा, साथ ही संबंधित बकायेदारों का बॉडी वारंट जारी करते हुए संपत्ति की कुर्की-जब्ती की जाएगी. टैक्स बकायेदार भविष्य में अपनी संपत्ति की बिक्री भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिक्री पर भी रोक लगा दी जाएगी. इस संबंध में निगम के नगर प्रबंधक देवाशीष प्रधान ने बताया कि राजस्व वसूली मे तेजी लाने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है. जिन बकायेदारों को अंतिम नोटिस दिया गया, उन्हें पहले भी तीन नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने अब तक टैक्स नहीं भरा है. इसलिए कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है.




