रांची : झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति दीपक रोशन की पीठ ने राज्य सचिवालय के सहायक सेवा और निजी सहायक श्रेणी के अधिकारियों से वेतन वापसी से जुड़ी याचिकाओं पर विचार किया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की बात सुनने के पश्चात न्यायालय ने वेतन वापसी की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगाई। इसके साथ ही राज्य प्रशासन को हलफनामा जमा कर उत्तर देने का आदेश दिया गया।

न्यायालय ने इस प्रकरण की अगली सुनवाई 26 जून को निर्धारित की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अर्पण मिश्रा ने अदालत में दलीलें दीं। उन्होंने सरकार द्वारा पारित उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की, जिसमें भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता, जिनमें चंद्रभूषण कुमार, अश्विनी कुमार लाल, विजय कुमार, मनोज कुमार झा, सुरेश कुमार दास, प्रमोद कुमार आदि शामिल हैं, ने सरकार के निर्णय को अनुचित ठहराया है। उनका कहना है कि यह आदेश न्यायसंगत नहीं है। वहीं वित्त विभाग का कहना है कि कर्मचारियों को हर महीने निर्धारित सीमा से ज्यादा राशि दी जा रही थी, जिसे अब किस्तों में लौटाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।




