रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा 2023 पेपर लीक मामले में सुनवाई के दौरान परीक्षाफल प्रकाशन पर रोक लगा दी। अदालत ने आदेश दिया कि जब तक कोर्ट निर्देश नहीं देता, तब तक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में राजेश कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पेपर लीक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को होगी।JSSC-CGL परीक्षा 2023 में कुल 2,231 उम्मीदवार सफल घोषित हुए थे। 16 से 20 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।

16 दिसंबर को कुछ उम्मीदवारों का वेरिफिकेशन किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। मामले में JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने तर्क प्रस्तुत किए, जबकि प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की। हाईकोर्ट के इस आदेश ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम उठाया है।




