
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची की ट्रैफिक व्यवस्था पर सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने रांची नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस को निर्देशित किया है कि वे सड़कों के किनारे वाहनों, विशेषकर दोपहिया वाहनों की पार्किंग रोकें। कोर्ट ने देखा कि फूड स्टॉल और दुकानों के पास अनाधिकृत पार्किंग हो रही है, जिसे रोकना आवश्यक है। सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने पर जोर दिया गया है ताकि यातायात सुगम हो सके।कोर्ट ने मॉल्स के बेसमेंट पार्किंग का सही उपयोग न होने पर भी चिंता जताई है और निर्देश दिया है कि लोग मॉल्स की पार्किंग का ही उपयोग करें। ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के स्टैंड की कमी के कारण वे सड़कों का अतिक्रमण करते हैं, इसे भी प्रतिबंधित करना आवश्यक है।सरकार को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि चौक-चौराहों पर सीसीटीवी चालू हालत में रहें और पुलिस नियंत्रण कक्ष से ट्रैफिक को जाम मुक्त रखने का प्रयास हो। ज़ेबरा क्रॉसिंग का निर्माण और पैदल यात्रियों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने का भी आदेश दिया गया है।
सरकार ने कोर्ट को बताया कि 15 जून के बाद ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए 600 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। ये होमगार्ड्स पहले से तैनात पुलिस कर्मियों के अतिरिक्त होंगे। अगली सुनवाई 25 जून को होगी और तब तक राज्य सरकार और रांची नगर निगम को की गई कार्रवाई पर जवाब देने का निर्देश दिया गया।




