रांची : विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान बोकारो की विधायक श्वेता सिंह पर गलत जानकारी देने का आरोप है। उन्होंने 29 अक्टूबर को नामांकन के समय जो शपथ पत्र दाखिल किया, उसमें सरकारी संस्थाओं के प्रति किसी भी प्रकार के बकाया की जानकारी नहीं दी, जबकि उन पर बोकारो स्टील सिटी द्वारा आवंटित क्वार्टर का 45 हजार रुपये से अधिक का बकाया है।

इसमें 19 हजार मकान किराया और 25 हजार बिजली बिल शामिल हैं। श्वेता सिंह ने शपथ पत्र में बैंकों व वित्तीय संस्थानों से 32.18 लाख रुपये का कर्ज स्वीकार किया, लेकिन सरकारी संस्थाओं के बकाया की बात नहीं मानी। जबकि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125A के अनुसार, शपथ पत्र में गलत जानकारी देना एक दंडनीय अपराध है। इसके तहत छह महीने की सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। एचएससीएल ने 2013 में उन्हें क्वार्टर संख्या 2013 लीज पर दिया था। किराया 1.75 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से तय किया गया था। बिजली के लिए भुगतान कंपनी के निर्धारित नियमों के अनुसार होना था।




