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जमशेदपुर: मार्च को होली के अवसर पर जिला प्रशासन ने शहर में यातायात को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन के अनुसार, 14 मार्च को सवेरे 6:00 बजे से लेकर रात्रि 12:00 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान बड़े वाहनों के शहर में प्रवेश और निकासी पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है।
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प्रशासन का कहना है कि यह कदम शहर में होली के दौरान रंगों की खुशी और उल्लास को बिना किसी व्यवधान के मनाने के लिए उठाया गया है। वाहन यातायात पर इस प्रतिबंध का उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहर में किसी भी प्रकार के ट्रैफिक जाम या दुर्घटनाओं को रोकना है। प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान छोटे वाहनों का उपयोग करें और अपनी यात्रा योजनाओं को इस बदलाव के अनुसार बनाएं।
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