दिल्ली : प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत दूरसंचार विभाग (डीओटी) को सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य करने को कहा गया है। इस पहल का उद्देश्य नकली दस्तावेजों के आधार पर मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने की समस्या को समाप्त करना है। इसके साथ ही, सिम कार्ड का दुरुपयोग रोकने और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
अब किसी भी व्यक्ति को सिम कार्ड खरीदने के लिए अपनी आधार बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग करना होगा। इस प्रक्रिया के बिना कोई भी रिटेलर सिम कार्ड जारी नहीं कर पाएगा, और सिम को सक्रिय करना असंभव होगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से मोबाइल कनेक्शनों की सत्यता सुनिश्चित होगी और धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आएगी। यह फैसला सिम कार्ड वितरण प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।