सरायकेला : सरायकेला-खरसावाँ जिले के RIT थाना क्षेत्र अंतर्गत रायडीह बस्ती में रंगदारी नहीं देने पर दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला करने के मामले में आर आई टी थाना प्रभारी रविकांत पाराशर द्वारा दो अभियुक्त को चपड़ के साथ गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी रविकांत पाराशर ने घटना के समय से ही मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार छापेमारी कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही उनके पास से वारदात में प्रयुक्त लोहे का धारदार चापड़ भी बरामद किया गया है।
रायडीह बस्ती रोड नंबर-07 निवासी 40 वर्षीय प्रेम चन्द्र वर्मा द्वारा RIT थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। बताया गया था कि दो युवक उनकी दुकान में पहुंचे और जबरन रंगदारी के रूप में पैसे की मांग करने लगे। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो दोनों आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और लोहे के चापड़ से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विशाल मिश्रा और आदित्य के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान के दौरान दूसरे आरोपी की पहचान आदित्य कश्यप, पिता जय प्रकाश कश्यप, निवासी रोड नंबर-23, रायडीह बस्ती के रूप में हुई।

RIT थाना प्रभारी रविकांत परासर ने अपने टीम के साथ छापेमारी कर दोनों आरोपियों विशाल मिश्रा उर्फ अपराधी तथा आदित्य कश्यप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया धारदार लोहे का चापड़ भी बरामद किया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार आरोपी विशाल मिश्रा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ वर्ष 2024 में बिष्टुपुर थाना में कांड संख्या 307/24 के तहत मामला दर्ज है। पुलिस दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दी है। छापेमारी दल में पुलिस अवर निरीक्षक संजीत कुमार, विमलेश कुमार महतो, सहायक अवर निरीक्षक विक्रम कुमार, रामजतन प्रसाद, विकास चन्द्र पाण्डेय सहित रिजर्व गार्ड के जवान शामिल थे।






