Saraikela (संजीव मेहता) : राशन डीलरों को राज्य खाद्य सचिव ने अपने पत्रांक 776 दिनांक 17.03.2025 के तहत का घर घर जाकर उपभोक्ताओं का केवाईसी करने का आदेश जारी किया गया है. बता दें कि उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक केवाईसी अनिवार्य रूप से करने का आदेश जारी है. खाद्य सचिव के इस आदेश को झारखंड फेयर प्राइस डीलर एसोसिशन के प्रदेश सचिव फुलकांत झा ने तुगलकी फरमान कहा है. उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि खाद्य आपूर्ति डीलर सरकार के इस आदेश को नहीं मानेंगे चूंकि सरकार डीलरों को कोई सुविधा नहीं दे रही है. घर घर जाकर केवाईसी करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार प्रति यूनिट साढ़े छह रुपये दे रही है जबकि झारखंड सरकार एक पैसा नहीं दे रही है.

ऊपर से डीलरों का 2 वर्ष का खाद्य आपूर्ति कमीशन बाकी रखे हुए है. डीलरों ने सरकार के कई योजनाओं को निःशुल्क कार्यान्वित कराया है लेकिन बदले में सरकार डीलरों को कुछ नहीं दी. वर्तमान में 2 माह का एनपीएस का सामग्री भी आवंटित नहीं किया है. ऐसे में खाद्य सचिव का घर घर जाकर केवाईसी करने का आदेश हास्यास्पद है, कोई भी डीलर इस आदेश का पालन करने को बाध्य नहीं होंगे. खाद्य सचिव का यह आदेश बेतुका और अप्रासंगिक है.




