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सरायकेला: एनजीटी द्वारा लगाए गए बालू उत्खनन पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक रोक के बाद आम जनों के बालू उपलब्ध कराने के लिए जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपथी द्वारा अपने कार्यालय में the राष्ट्रीय न्यूज़ से बातचीत के क्रम में बताया कि बालू इस जिले में कहां से लिए जा सकते हैं, जिसकी सूची जारी की गई है।
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उत्खनन पर रोक लगा दी है। यह निर्णय मानसून के दौरान नदी और पर्यावरण की रक्षा के लिए लिया गया है। इस अवधि में नदी जलस्तर अधिक होता है, जिससे बालू खनन से तटों का कटाव और जल प्रदूषण बढ़ जाता है। NGT के अनुसार रोक का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे निगरानी टीमों के माध्यम से इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
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