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रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने रांची पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है ।जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए रांची एसएसपी चंदन कुमार सिंह से पूछा कि दूर्वा थाने में आवेदन देने के बाद भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई।व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दायर कर कोर्ट में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि रांची पुलिस की कार्यशैली ठीक नहीं है।अब इस मामले में 7 नवंबर को सुनवाई होगी। इस संबंध में हाई कोर्ट के क्लर्क सुबोध कुमार ने रिट याचिका दायर की है।इसमें उन्होंने कहा कि 30 सितंबर को उनके साथ लूटपाट की घटना हुई।उन्होंने दूर्वा थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था।लेकिन थाने में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने रांची एसएसपी को घटना की जानकारी दी। फिर भी केस दर्ज नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील सूरज कुमार वर्मा ने हाई कोर्ट को बताया कि दूर्वा थाने ने ही सुबोध कुमार की मेडिकल जांच कराई थी। जिसमें इंजरी की बात सामने आई थी।इसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई ।इस पर कोर्ट ने एसएसपी से जवाब मांगा है ।