रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ ने अरुण कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारी को किसी भी परिस्थिति में उपस्थित होना होगा, क्योंकि उन्हें एक सप्ताह पहले ही नोटिस भेजा जा चुका था। अदालत ने 17 फरवरी की तारीख तय की है, जब सचिव को यह स्पष्ट करना होगा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

मामला एक पुराने आदेश के अनुपालन से जुड़ा है। अरुण कुमार की याचिका पर अदालत ने पिछले वर्ष निर्देश दिया था कि उनकी बकाया राशि का भुगतान किया जाए। बावजूद इसके, एक साल बीत जाने के बाद भी आदेश को लागू नहीं किया गया। कोर्ट ने इसे न्यायिक अवमानना माना और संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायालय की सख्ती से यह संकेत मिलता है कि सरकारी आदेशों की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि अधिकारी अदालत में क्या जवाब देते हैं और इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है।




