रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने रिम्स के निदेशक डॉ. राजकुमार को हटाने से संबंधित पहले जारी आदेश को रद्द कर दिया है। यह जानकारी सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में दी गई, जिसके बाद डॉ. राजकुमार द्वारा दाखिल याचिका का निपटारा हो गया। उल्लेखनीय है कि 17 अप्रैल को प्रशासन ने डॉ. राजकुमार को निदेशक पद से मुक्त करने का निर्देश दिया था।

इसके विरुद्ध डॉ. राजकुमार ने अदालत में गुहार लगाई थी, जिसमें उन्होंने दलील दी थी कि यह कदम न्यायिक सिद्धांतों के विरुद्ध है और उन्हें पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। 29 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी और सरकार से जवाब प्रस्तुत करने को कहा था। अगली तारीख 7 मई को निर्धारित की गई थी। जब यह मुद्दा जस्टिस दीपक रौशन की पीठ के समक्ष आया, तो राज्य की ओर से बताया गया कि वे डॉ. राजकुमार को हटाने का फैसला वापस लेने का निर्णय कर चुके हैं। इसके चलते न्यायालय ने याचिका को निष्क्रिय मानते हुए समाप्त कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद डॉ. राजकुमार अपने पद पर बने रहेंगे।




