रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो के तेतुलिया इलाके से जुड़े 74.38 एकड़ भूमि विवाद में दो अधिकारियों—डीएफओ रजनीश कुमार और आरसीसीएफ डी. वेंकटेश्वरला—को अदालत की अवहेलना का दोषी ठहराया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मद्देनजर दंड नहीं दिया गया है। यह मामला उमायुष मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इजहार हुसैन से खरीदी गई भूमि से संबंधित है, जिस पर सरकार ने संरक्षित वन का दावा किया था।

लेकिन विभिन्न न्यायिक मंचों, जिनमें हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट शामिल हैं, सरकार को राहत नहीं मिली। इसके बावजूद, डीएफओ द्वारा गैर-वन उपयोग पर रोक लगाने वाला पत्र जारी किया गया, जिसे कंपनी ने अदालती आदेश की अवहेलना बताया। कंपनी की शिकायत के आधार पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे पत्र वापस लिए जाएं, लेकिन अधिकारियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और नया पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने दोनों को दोषी घोषित किया। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, आठ सप्ताह का समय दिया गया है ताकि वे सर्वोच्च अदालत में अपना पक्ष रख सकें।




