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रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन के खिलाफ ईडी की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है जिसमें हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दी थी। ईडी ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने विस्तृत कारण बताते हुए जमानत का आदेश दिया है और इसमें दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं लगती। इस निर्णय से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है और उनके खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें राहत मिली है।
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