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रांची : सरायकेला खरसावां जिले में बोनस अधिनियम के अंतर्गत 500 से अधिक संस्थाएं पंजीकृत हैं। इन सभी इकाइयों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक विवरणी निर्धारित समय सीमा में श्रम कार्यालय में प्रस्तुत करनी थी। हालांकि, अब तक केवल लगभग 300 संस्थाओं ने ही अपना विवरणी प्रस्तुत किया है, जबकि शेष लगभग 180 इकाइयों ने अभी तक आवश्यक विवरण उपलब्ध नहीं कराया है।
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इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर ने बताया कि सभी संबंधित प्रतिष्ठानों और उनके ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है कि वे अगले सात दिनों के भीतर फॉर्म ‘सी’ या ‘डी’ जमा करें। यदि वे 27 तारीख तक आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहते हैं, तो उनके विरुद्ध श्रम क़ानूनों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।
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