Saraikela (संजीव मेहता) : बिहार में होली समेत सभी अवसरों पर द्विअर्थी भोजपुरी अश्लील गीतों को सार्वजनिक स्थानों पर बजाने पर पुलिस महानिदेशक ने रोक लगाई है. आदेश में सभी थानों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर द्विअर्थी अश्लील गीत बजाया तो प्राथमिकी दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई करें.
आदेश में कहा गया है कि द्विअर्थी अश्लील गीतों के प्रसारण से मानव समाज पर हो रहे दुष्रमायों व उनके निराकरण को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है.
आदेश में कहा गया है कि आये दिन ऐसा देखा जाता है कि सर्वजनिक स्थलों, समारोहों, बसों, ट्रकों, और ओटो रिक्शा आदि में सस्ते और फूहड़ और द्विअर्थी भोजपुरी गानों का प्रसारण धड़ल्ले से बिना रोक-टोक के किया जाता है, जिसका समाज पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है. इस प्रकार के गीतों के प्रसारण से महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा तथा बच्चों की मनोवृति बुरी तरह से प्रभावित होती है. इस तरह के भोजपुरी के सस्ते और दोहरे अर्थ वाले गानों के कारण महिलाएं कहीं न कहीं असुरक्षित महसूस कर लज्जा का अनुभव करती हैं. इस प्रकार के गाने महिलाओं की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाती है. यह एक गंभीर और ज्वलंत सामाजिक समस्या है जो महिलाओं और बच्चों के साथ संपूर्ण समाज को बुरी तरह दुष्प्रभावित कर रहा है. इस आलोक में इस समस्या के निदान हेतु पुलिस प्रशासन के स्तर से विशेष अभियान चलाकर कानूनी कार्रवाई किया जाना अनियार्य है.