रांची : झारखंड की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका को नामंजूर कर दिया है। ईडी ने अदालत से अनुरोध किया था कि पूजा सिंघल को कोई भी प्रशासनिक पद न दिया जाए, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। एजेंसी ने दलील दी थी कि अगर उन्हें किसी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो वे अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर सकती हैं। इस याचिका पर पिछली सुनवाई 17 फरवरी को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आज की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ईडी की अपील खारिज कर दी। हाल ही में पूजा सिंघल को जमानत मिली थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने उनका निलंबन समाप्त कर ई-गवर्नेंस विभाग में सचिव के रूप में पदस्थापित कर दिया था। गौरतलब है कि ईडी ने उन्हें मनरेगा घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था, और वे लगभग 28 महीने तक जेल में रहीं। बाद में नए कानूनी प्रावधानों के तहत उन्हें जमानत मिल गई।