रांची :रांची में प्रवर्तन निदेशालय के समन का पालन न करने से जुड़े मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज एमपी–एमएलए मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के सामने उपस्थित होना अनिवार्य कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि उन्हें दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहना होगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने पारित किया।सोरेन की ओर से दलील दी गई थी कि यदि 12 दिसंबर को निचली अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, जबकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो याचिका दाखिल करने का मकसद समाप्त हो जाएगा। इस पर उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री 12 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट में स्थगन का अनुरोध कर सकते हैं।

ऐसी स्थिति में विशेष मजिस्ट्रेट अगली तारीख 18 दिसंबर के बाद तय करेंगे, ताकि उच्च न्यायालय में चल रही प्रक्रिया प्रभावित न हो।फिर भी अदालत ने यह दोहराया कि पहले दिए गए निर्देश अपरिवर्तित हैं और मुख्यमंत्री को शनिवार को विशेष न्यायालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। अदालत के आदेश के बाद आज की पेशी को लेकर सुरक्षा और कानूनी तैयारियों में तेजी देखी जा रही है।






