रांंची : झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स के पूर्व निदेशक डॉ. राजकुमार को पद से हटाए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने 17 अगस्त को जारी उस आदेश को निलंबित किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने डॉ. राजकुमार को उनके पद से हटाने का निर्देश दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई छह मई को होगी।

डॉ. राजकुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने दावा किया कि यह आदेश रिम्स की नियमावली और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। याचिका में उन्होंने बताया कि रिम्स निदेशक की नियुक्ति तीन साल के लिए होती है और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। उनके अनुसार, उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और उन्हें बिना उचित कारण हटाया गया। पिछले हफ्ते रिम्स के जनरल बॉडी की बैठक के दौरान विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके बाद डॉ. राजकुमार ने इस्तीफे की धमकी दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें पद से हटाने का निर्णय लिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉ. राजकुमार की कार्यशैली को दोषी ठहराते हुए उन्हें हटाने का कारण बताया था।




