पटना : पटना हाई कोर्ट ने 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा से संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें परीक्षा फिर से कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और बीपीएससी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे उन अभ्यर्थियों को झटका लगा है, जिन्होंने परीक्षा रद्द कर नई परीक्षा आयोजित करने की अपील की थी। कई राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर याचिकाएं दायर की थीं। पहले यह मामला न्यायमूर्ति ए एस चंदेल की बेंच में आया, फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ में इसे स्थानांतरित किया गया।

18-19 मार्च को सुनवाई के बाद 28 मार्च को कोर्ट ने इस मामले पर अपना निर्णय दिया। इसके पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, जहां से याचिकाकर्ताओं को पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी गई थी। बीपीएससी ने 13 दिसंबर 2024 को परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें 3,28,990 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 21,581 सफल रहे। कुछ केंद्रों पर पुनः परीक्षा का आयोजन भी किया गया था।




