दिल्ली : वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए करदाताओं को बड़ी राहत दी है। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह रही कि अब 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई करने वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा, जो पहले 7 लाख रुपये तक सीमित था। इससे मध्यमवर्गीय करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपये पर बरकरार रखा गया है, जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ओल्ड टैक्स स्लैब के तहत 5 लाख रुपये तक की आय पर पहले की तरह ही कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जारी रहेगा। नई टैक्स स्लैब के अनुसार, 12 से 16 लाख रुपये की सालाना आय पर 15% टैक्स, 16-20 लाख रुपये पर 20% टैक्स, 20-24 लाख रुपये पर 25% टैक्स और 24 लाख से अधिक आय पर 30% टैक्स देय होगा।
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार ने 7 टैरिफ रेट को हटाने का निर्णय लिया है, जिससे अब केवल 8 टैरिफ रेट ही रहेंगे। यह सुधार टैक्स प्रणाली को सरल बनाने में मदद करेगा। बजट में इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, सूक्ष्म उद्यमों (MSME) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस पहल से अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 1.5