सरायकेला : सरायकेला-खरसावां जिले के कपाली थानेदार घीरंजन कुमार ने क्षेत्र के इस्लामनगर में जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग मामले का त्वरित उद्भेदन करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना के महज दो दिनों के भीतर आरोपी को पश्चिम बंगाल में नाटकीय ढंग से जाल बिछाकर एक धर से गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार, 2 जून 2026 को दोपहर करीब एक बजे कपाली ओपी अंतर्गत इस्लामनगर में जमीन संबंधी कार्य कर रहे अफसर नवाज पर जान मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी। घटना के बाद पुलिस ने चाण्डिल/कपाली ओपी थाना कांड संख्या 80/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की विभिन्न धाराओं तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज, भौतिक साक्ष्यों और तकनीकी सूचनाओं का गहन विश्लेषण किया।

इसी क्रम में मुख्य आरोपी अशफाक अहमद उर्फ बल्लू (42 वर्ष), पिता मो. शफीक, निवासी इस्लामनगर, कपाली की संलिप्तता सामने आई। थाना प्रभारी घीरंजन कुमार ने तकनीकी निगरानी के आधार पर 4 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया रोड स्थित बड़ाबाजार क्षेत्र में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को शुक्रवार, 5 जून 2026 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। वर्ष 2022 में भी उसके विरुद्ध हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। इस कार्रवाई में कपाली ओपी प्रभारी धीरंजन कुमार, रंजीत कुमार सिंह, हीराल मुंडू, बिपुल कुमार तिवारी, दस्तगीर आलम तथा सरायकेला-खरसावां पुलिस की तकनीकी शाखा के कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से यह स्पष्ट हुआ है कि आधुनिक तकनीक, सीसीटीवी फुटेज और सटीक सूचना तंत्र के सहारे अपराधियों तक शीघ्र पहुंच बनाना संभव हो रहा है।





