रांची : झारखंड हाई कोर्ट द्वारा पलामू जिले के 23 चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए उन्हें पुन बहाल करने का निर्देश दिया है । यह निर्णय जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान लिया। कोर्ट ने डीसी पलामू को आदेश दिया कि दो सप्ताह के भीतर इन सभी कर्मचारियों को उनके पदों पर योगदान करवाया जाए। ये 23 कर्मचारी वर्ष 2018 में पलामू जिले के कलेक्ट्रेट में चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्त हुए थे, लेकिन 2021 में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी का कारण यह बताया गया था कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य है।
इसके बाद, इन कर्मचारियों ने न्याय की मांग के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कर्मी सुखराम महतो और अन्य कर्मचारी शामिल थे। हाई कोर्ट के इस फैसले ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, और अब उन्हें अपने पदों पर लौटने का अवसर मिलेगा। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक कार्यवाही में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।