रांची:रांची सिविल कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में मात्र 9 दिनों में ट्रायल पूरा कर फैसला सुनाया। यह मामला रांची के जगरनाथपुर थाना क्षेत्र से संबंधित था, जिसमें रमजान अंसारी ने जाकिर खान, शाकिर खान और शहीद खान पर हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया था। मामला जगरनाथपुर थाना में कांड संख्या 237/2024 के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस ने दिसंबर में अपनी जांच पूरी करते हुए चार्जशीट पेश की। बाद में, यह केस 19 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट से ट्रायल कोर्ट में ट्रांसफर हुआ और 20 फरवरी को आरोपियों के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए।
रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायधीश देवाशीष महापात्रा की कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने जाकिर खान, शाकिर खान और शहीद खान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले की सुनवाई में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता प्रितांशु सिंह ने अपनी दलीलें प्रस्तुत की। यह केस सेशन ट्रायल नंबर 112/2025 के तहत दर्ज किया गया। कोर्ट ने त्वरित और निष्पक्ष तरीके से फैसले का ऐलान किया।