प्रतीक सिंह नई दिल्ली : भारतीय रेलवे ट्रेन हादसे के शिकार को 10 गुना ज्यादा मुआवजा राशि देने के प्रावधान में संशोधन किया है। रेलवे 2012 और 2013 में राहत राशि से संबंधित विचार कर रहा था। ट्रेन एक्सीडेंट मौत के मामले में सहायता 50,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए संशोधन कर किया गया है।गंभीर चोट और साधारण चोट के मामले में भी संशोधन प्रावधान हुए हैं ।रेलवे बोर्ड सर्कुलर के मुताबिक, “अब दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के परिवारवालों को 5 लाख रुपये और जो रेल दुर्घटना मे गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख रुपये दिया जाएंगे ।वहीं साधारण चोट वाले यात्रियों को 50,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है।मिली जानकारी के अनुसार 18 सितंबर से नया नियम को लागू कर दिया गया है। यह नियम उन पर भी लागू होगा जो कोई भी व्यक्ति फाटक खोलने के दौरान चपेट में आ जाते हैं